उत्तराखण्ड रुद्रपुर सियासत

लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक एवं सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु दिये आवश्यक दिशा-निर्देश……

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रुद्रपुर- लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 हेतु ऊधम सिंह नगर पुलिस एवं प्रशासन की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सामान्य प्रेक्षक गगनदीप सिंह बरार, पुलिस प्रेक्षक शिव कुमार वर्मा, व्यय प्रेक्षक टी शंकर महोदय की उपस्थिति में जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी ऊधम सिंह नगर, उदय राज सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर, डॉ0 मंजुनाथ टीसी महोदय द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन रुद्रपुर में चुनाव ड्यूटी/ व्यवस्थाओं की समीक्षा कर चुनाव ड्यूटी में नियुक्त समस्त फोर्स एवं प्रशासन के अधिकारी/ कर्मचारी गणों को ब्रीफ कर स्वतंत्र, पारदर्शी व शांतिपूर्ण चुनाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए।

ऊधम सिंह नगर जनपद में पड़ने वाली 09 विधानसभाओं को 03 सुपर जोन,  119 सैक्टरों में बांटा गया है, जिनमें 03 सुपर जोनल पुलिस अधिकारी नियुक्त हैं। जनपद की 09 विधानसभाओं में कुल-1,465 बूथ हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, पी0 ए0 सी0, वन विभाग, होमगार्ड्स एवं पी0 आर 0डी0 के कुल- 8 हज़ार से अधिक अधिकारी/ कर्मचारी गणों की नियुक्ति की गई है जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चुनाव ड्यूटी में नियुक्त समस्त फोर्स को शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराये जाने हेतु निम्नलिखित आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गए-जिसमे

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  1. चुनाव ड्यूटी में नियुक्त समस्त फोर्स साफ-सुथरी वर्दी धारण करेंगे तथा बिना किसी के दबाव में आये अनुशासित रहकर, धैर्यपूर्वक/ सूझबूझ के साथ सतर्कता पूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे व ड्यूटी के दौरान मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे।
  2. ड्यूटी पर नियुक्त कर्मी मदतान केन्द्र में पहुँचने के बाद उस एरिया की अच्छे से रैकी कर लेंगे तथा मतदान केन्द्र के अन्दर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित सैक्टर पुलिस अधिकारी / सैक्टर मजिस्ट्रेट व पुलिस कन्ट्रोल रुम को तुरंत अवगत कराएंगे।
  3. मतदान केन्द्र के अन्दर किसी भी मतदाता/ एजेन्ट को मोबाइल फोन व कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जाने देंगे तथा सभी की भली भांति चैकिंग/ फ्रिस्किंग कर लेंगे।
  4. मतदान स्थल से 200 मीटर की दूरी तक कोई भी वाहन पार्क नहीं होगा।
  5. मतदान स्थल से 100 मीटर की परिधि में कोई पोस्टर/ बैनर/ लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे।
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  1. सम्पूर्ण मतदान परिसर के 100 मीटर की परिधि में धारा- 144 लागू रहेगी।
  2. महिला व पुरुष मतदाताओं के लिए अलग-अलग कतारें बनाई जाएं ताकि अनावश्यक भीड़ न हो सके।
  3. कोई भी सुरक्षा कर्मी पोलिंग एजेन्ट का कार्य नहीं करेगा।
  4. कोई भी व्यक्ति बूथ पर ऐसा कोई व्यवधान उत्पन्न करेगा जिससे मतदाता को वोट डालने में परेशानी हो तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
  5. मतदान समय समाप्त होने पर कतार में लगे वोटर्स ही वोट कर सकेंगे, मतदान स्थल पर अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। 

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