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किसानों को रौंदने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज…

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प्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज की जमानत अर्जी

दिल्ली-(एम सलीम खान) लाखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदने के मुख्य आरोपी एवं केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।उसे एक सप्ताह के भीतर आत्मासपर्मण करना होगा।इस मामले में सभी दलीलों को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख रखा था।तीन अक्टूबर 2021 को लाखीमपुर खीरी जनपद में यूपी के उप मुख्यमंत्री कैशव प्रसाद मोर्य के भमर्ण के दौरान हिंसा हुई थी।

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कैशव के दौरे को लेकर कुछ संगठनों ने विरोध जताया था।इन किसानों को तेज रफ्तार एक एसयूवी कार से कुचलने का प्रयास किया था। जिसके बाद किसान नेता बुरी तरह घायल हो गए थे।बता दें कि इस कांड में तराई किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तजिंदर सिंह विर्क भी बुरी तरह घायल हो गए थे। किसानों ने एक वाहन चालक और दो भाजपा नेताओं की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। वही आशीष मिश्रा इस गाड़ी में सवार खुद सवार थे। उन्होंने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया था।इस मामले में आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट इलाहाबाद से जमानत मिल गई थी, जिसे अब सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर दिया है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हाईकोर्ट इलाहाबाद ने पीड़ित पक्ष की दलीलों को ध्यान पूर्वक नहीं सुना। पीड़ित पक्ष की एक नहीं सुनी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है। जमानत खारिज करने की याचिका पर फैसला चीफ जस्टिस एनवी रमण,जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनाया है।

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