जनपद स्तर चलाये जा रहे अभियानों जैसे नाबालिग वाहन चालकों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध और प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने के दिये सख्त निर्देश।
नये कानूनों के तहत दर्ज किये गये अभियोगों व विवेचनाओं में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के सम्बन्ध में की गयी चर्चा।
पौड़ी- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी श्री लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद पौड़ी के क्षेत्राधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से गोष्ठी की गयी जिसमें निम्न दिशा निर्देश दिये गयेः-
1.समस्त थाना प्रभारी नये कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ही अभियोग दर्ज करें। महिला सम्बन्धी अपराधों को महिला कर्मी द्वारा ही दर्ज किया जाय । 07 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों में एफ0एस0एल0 टीम को घटना स्थल का निरीक्षण व साक्ष्य संकल हेतु अवश्य बुलाया जाय। E-FIR की समीक्षा के लिये प्रत्येक थाने में अलग से एक रजिस्टर बनाया जाय जिसमें E-FIR से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी का पूर्ण विवरण अंकित किया जाय। इसके अलावा नये कानूनों के तहत दर्ज किये गये अभियोगों व विवेचनाओं में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के सम्बन्ध में भी चर्चा कर समस्याओं के निदान का प्रयास किया गया।
2.जनपद में नाबालिगों के वाहन चलाने से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने, यातायात नियमों का पालन न करने पर उनके अभिभावकों एवं वाहन स्वामियों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया तथा जिन थाना प्रभारियों द्वारा अब तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी है उन्हे प्रभावी कार्यवाही करने हेतु सख्त हिदायत दी गयी।
3.यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत शराब पीकर वाहन चलाने वालों एवं रैश ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध और प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किये गया।
4.महोदय द्वारा जनपद के समस्त थानों में नियुक्त पैरोकारों को निर्देशित किया गया कि गम्भीर प्रवृत्ति के आपराधिक मुकदमों की प्रभावी पैरवी करें जिससे कि मा0 न्यायालय में समय से मुकदमों का सफल निस्तारण हो सकें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त पैरोकार मुकदमों से सम्बन्धित वारण्ट/सम्मन की तामील समय से करवाकर गवाहों की मा0 न्यायालय में गवाही करायें साथ ही मा0 न्यायालय से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को अपडेट रखें।
5.बाजारों में आवारा घूम रहे पशुओं के कारण आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण सड़क दुर्घटनायें होती रहती है या सड़क दुर्घटना होने की प्रबल सम्भावना भी बनी रहती है। पशुओं को आवारा न छोड़ने हेतु 01 सितम्बर से 15 दिवसीय अभियान चलाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है उससे पूर्व सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत लोगों को अपने पशुओं को बाजारों/सड़कों में आवारा न छोड़ने हेतु एनाउन्समेन्ट व अन्य माध्यमों से जागरूक करेंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति अपने पालतू पशु को आवारा छोड़ता है तो उसके विरूद्ध ‘गो वंश संरक्षण अधिनियम-2015’ के तहत चालानी कार्यवाही करेंगे।
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