हल्द्वानी- हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के काठगोदाम से लेकर दमुवाढूंगा में नहर के ऊपर हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सरकार से इस पर अपनी रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से तीन मार्च तक पेश करने के लिए कहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के काठगोदाम से लेकर दमुवाढूंगा में नहर के ऊपर हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सरकार से इस पर अपनी रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से तीन मार्च तक पेश करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई भी तीन मार्च को होगी।
पिछली तारीख पर कोर्ट ने मामले की वास्तविकता जानने के लिए जिलाधिकारी नैनीताल से 24 फरवरी को सवा दस बजे अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। डीएम समेत अन्य अधिकारी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि नहर के ऊपर अतिक्रमण करने वाले 14 अतिक्रमणकारियों को इसे हटाने का नोटिस दिया जा चुका है। नहरों का सर्वे करा लिया गया है तथा सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। नहरों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने बजट स्वीकृत कर दिया है। यह कार्य छह माह में पूरा करा लिया जाएगा।

