पौड़ी- जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में जनपद के प्रिंटिंग प्रेस के संचालक और मीडिया कर्मियों से कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ता की गयी। जिलाधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को निर्देश दिये कि लोकसभा चुनाव में जो भी पैम्पलैट, ब्रोशर्स, इश्तहार इत्यादि सामग्री उनके द्वारा प्रिंटिंग की जाती है उन पर अनिवार्य रूप से अपना नाम और पता अंकित करें साथ ही प्रचार-प्रसार सामग्री छपवाने वाले से घोषणा पत्र प्राप्त कर लें तथा प्रिंट की जाने वाली समस्त सामग्री की निर्वाचन कार्यालय को सूचना दें।
उन्होंने प्रिंटर्स को यह भी निर्देश दिये कि ऐसी कोई भी प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रकाशन ना करें जिससे निर्वाचन की सुचिता, पारदर्शिता और सुगम व्यवस्था में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचती हो। साथ ही जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विदेशी संबंध, संविधान, सैनिक पृष्ठभूमि व राष्ट्रीय प्रतिक आदि की छवि को नुकसान करने वाली तथा व्यक्तिगत मानहानि, समाज में किसी प्रकार का वैयनस्य बढ़ाने वाली सामग्री का भी प्रकाशन ना करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्वाचन की गाइडलाइन के विपरित प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रकाशन करने की स्थिति में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसगंत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि मतदान में अधिकाधिक लोगों का प्रतिभाग करवाने हेतु मतदाता जागरूक अभियान (स्वीप) के अन्तर्गत पहली बार के मतदाताओं, युवा, महिला, दिव्यांग, 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं तथा माइग्रेट मतदाता को जागरूक करने के अनेक तरह से प्रयास किये गये हैं और किये जा रहे हैं। कहा कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग के ई.सी.आई. सक्षम ऐप का प्रचार-प्रसार किया गया है तथा इस प्रकार के मतदाता को व्हीलचेयर, रैम्प, डोली, वाहन, वॉलन्टियर्स जिस प्रकार की भी आवश्यकता है
उनको प्रदान की जायेगी ताकि उनका शत प्रतिशत प्रतिभाग करवाया जाय। जनपद में सोशल मीडिया में भी अनेक आधुनिक तरीके अपनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है इस दौरान उप निर्वाचन अधिकारी ईला गिरी, मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चंद्र, मीडिया से गुरूवेंद्र सिंह नेगी, मनोहर बिष्ट, जसपाल नेगी, कुलदीप बिष्ट, मुकेश बछेती, देवेंद्र गौड़, प्रदीप नेगी, करन सिंह नेगी सहित अन्य उपस्थित थे।
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