उत्तराखण्ड रुद्रपुर

सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ डीएम पंत ने ली बैठक

ख़बर शेयर करें -

 रूद्रपुर-(एम सलीम खान) 10 जनवरी, 2021(सू.वि.)- आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को निष्पक्ष व शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट के एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पन्त की अध्यक्षता में विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ आवश्यक बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कोविड के दृष्टिगत सभी प्रत्याशी सभाओं, रैलियों, रोड शो आदि में कोविड प्रोटोकाल का विशेष ध्यान दे। उन्होने कहा निर्वाचन शांत माहौल में हो इसके लिए निर्वाचन में मिल कर कार्य करें। उन्होने बताया जनसभाओं हेतु सभा स्थल के लिए समय से सुविधा एप के माध्यम से आवेदन कर सकते है। उन्होने कहा इसके लिए सभा स्थल, हॉल, हैलीपेड की सूची व्हाट्स एप/ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।

 

उन्होने कहा रैली हेतु निर्धारित क्षमता से 50 प्रतिशत कम लोगों की अनुमति प्रदान की जायेगी। उन्होने बताया इस निर्वाचन में ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी गई है, प्रत्याशी ऑनलाइन भी नामांकन कर सकता है। उन्होने बताया कोविड संक्रमण के दृष्टिगत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विजय जुलुस प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होने बताया इस निर्वाचन में 80 आयु से उपर के मतदाता, दिव्यांग मतदाता तथा कोविड संक्रमित मतदाताओं हेतु पोस्टल बैलेट की सुविधा भी दी गई है, ऐसे मतदाता अपनी इच्छानुसार ई0वी0एम0 या पोस्टल बैलेट कोई भी माध्यम से अपना मत प्रयोग कर सकते है। उन्होने बताया कोेविड के दृष्टिगत मतदाताओं की संख्या एक ही बूथ पर ज्यादा न हो इसके लिए उसी स्थान पर अग्रणी बूथ बनायेे गये है। उन्होने बताया हर विधानसभा में इस बार 02-02 पिंक बूथ बनाये गये है, जिसमें सारे निर्वाचन से जुडे कार्मिक महिला कार्मिक होंगी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी ललित नारारण मिश्र ने बताया प्रत्याशी नामांकन से पहले अपना बैंक खाता खोलेंगंे, जिसकी प्रति निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। उन्होने कहा निर्वाचन हेतु किये जाना वाला खर्च इसी खाते से किया जाए। उन्होने कहा प्रत्याशी 10 हजार से उपर का भुगतान चैक/ड्राफ्ट/कैश ट्रांसफर के माध्यम से करेंगे। उन्होने कहा कोई भी प्रत्याशी/कार्यकर्ता 50 हजार से ज्यादा कैश लेकर नही घूम सकता, 50 हजार से ज्यादा कैश होने पर उसका प्रमाण देना आवश्यक होगा अन्यथा कैश सील कर दिया जायेगा। उन्होने कहा किसी भी निर्वाचन संबंधी रैली, जुलूस आदि की अनुमति लेना आवश्यक है। उन्होने कहा स्टार प्रचारक की दशा में स्टार प्रचारक का नाम निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराये। उन्होने बताया स्टार प्रचारक होने की दशा में जितने प्रत्याशी स्टेज पर होंगे खर्चा उन सबके खाते में बराबर जुडेगा।

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं- यहां नगर में सट्टेबाजी का अवैध धंधा धड़ल्ले से जारी है। जिसकी चपेट में आकर तमाम घर बर्बाद हो रहे हैं......

 

उन्होने कहा निर्वाचन रैली के दौरान इस्तेमाल होने वाले हैलीकाप्टर/हवाई जहाज की सेवाए उपलब्ध कराने वाली कम्पनी का नाम निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। उन्होने कहा नामांकन के समय आवेदन के साथ कोरोना गाईडलाइन के पालन का वचन देना होगा। उन्होनेे बताया प्रचार सामग्री में प्रिंटर का नाम मोबाइल नम्बर तथा संख्या अंकित होना आवश्यक है। उन्होने बताया छपने वाले मैटर को एम0सी0एम0सी0 कार्यालय से स्वीकृत कराना आवश्यक है। उन्होने बताया सरकारी सम्पत्ति पर प्रचार सामग्री चिपकाना प्रतिबन्धित है। उन्होने कहा डोर टू डोर प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाईन की निर्धारित संख्या में लोग शामिल हो सकते है। उन्होने बताया व्यक्तिगत सम्पत्ति पर प्रचार सामग्री लगाये जाने हेतु संबंधित मालिक द्वारा अनापत्ति ली जानी आवश्यक है। इस अवसर भाजपा के धमेंद्र कुमार शर्मा, कुन्दन सिंह राठौर, बसपा के लेखराज गौतम, रमेश, सीपीआई के राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, एनडीएस पार्टी के लाल बहादुर यादव, पी0के0शुक्ला, संजय श्रीवास्वत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

Leave a Reply