दो और सात साल के कारावास के अलावा जूर्माना भी लगाया
रूद्रपुर-(एम् सलीम खान) एक स्वर्णकार को गोली मार कर लूट के मामले में दो आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री रजनी शुक्ला ने सोमवार को 7 व 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण पटवा ने बताया कि 4 जुलाई 2012 की प्रातः क़रीब नौबजे वार्ड नंबर आठ निकट कटोरी देवी मन्दिर रमपुरा निवासी विनोद रस्तोगी के पिता राम प्रकाश रस्तोगी,भाई मनोज व भतीजे आकाश के साथ मसीत चौराहा नई बस्ती खेड़ा सिथत ज्वैलरी की दुकान पर जा रहे थे,
शमशान घाट के पास ढलान पर पिता दोनों से कुछ पीछे रह गए तभी बिना नम्बर की काली मोटर साइकिल पर सवार 3 युवक आए और पिता जी के पास ज़ेवरात से भरा बैग छीनने लगे विरोध करने पर एक युवक ने तमंचे से उनके पेट में गोली मार दी और बैग लूट कर किचछा की ओर भाग गए।गम्भीर रूप से घायल पिता जी को तुरंत ज़िला अस्पताल ले ज़ाया गया जहां से उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल हल्दवानी रैफर कर दिया गया वहाँ से भी उनको राममूरती अस्पताल भोजीपुरा भेज दिया गया जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार कर जॉन बचायी।पुलिस ने विवेचना के दौरान शकील उर्फ़ गुडडू पुत्र एजाज़ अहमद व मतलूब अहमद पुत्र अजीज अहमद निवासीगण ग्राम हीरा नगला थाना कैमरी ज़िला रामपुर यूपी,कैलाश पुत्र रामलाल निवासी गडडा कालोनी मुरादाबाद यूपी को गिरफ़्तार किया तो उन्होंने बताया कि लूटे गये ज़ेवरात मोहल्ला रामलीला,बहेडी ज़िला बरेली यूपी निवासी ज्वैलर योगेश रस्तोगी को बेचे हैं,
साथ ही बताया कि राम प्रकाश के पेट में गोली मतलूब अहमद ने मारी थी।पुलिस ने चारों को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था।चारों के विरूद्ध तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री रजनी शुक्ला के न्यायालय में मुक़दमा चला,दौराने मुक़दमा कैलाश और मतलूब अहमद फ़रार हो गए तो उनकी पत्रावली अलग कर दी गई।एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने 7 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद आज सोमवार को न्यायाधीश सुश्री रजनी शुक्ला द्वारा शकील अहमद उर्फ़ गुडडू को धारा 394-397 आईपीसी के अन्तर्गत 7 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माना तथा ज्वैलर योगेश रस्तोगी को धारा 411आईपीसी के अन्तर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है ।
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