काशीपुर में कोतवाली पुलिस ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को चोरी की योजना बनाते हुए पकड़ लिया, पुलिस ने जब दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली तो उनके पास से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषणों समेत 1,55,200 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। बता दें कि नगर में कुछ दिन पूर्व थाना क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक जी०वा०पी काशीपुर कुन्दन सिंह निवासी प्रकाश जोशी स्टेडियम रोड, यशवंत राणा रेलवे कालोनी माल गोदाम काशीपुर, सुभान पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी आवास विकास काशीपुर के निवासियों के निवास स्थानों से लाखों की चोरी कर फरार हो गए थे, पुलिस ने उपरोक्त सभी घटनाओं से संबंधित अभियोग पंजीकृत कर जांच प्रारंभ कर दी थी।
घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि घटनाओं का खुलासा करने के लिए पुलिस की दो टीमें बनाई गई थी। और पुलिस टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों का चेकिंग अभियान चल रहा था इसी दौरान पुलिस ने ढेलापुल के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा तो वह पुलिस को देखकर घबरा गए तथा रात्रि में एकांत में खड़े होने का कोई स्पष्ट जबाब नहीं दिया जिसके बाद उनकी तलाशी लेने पर उनके पास एक बैंग मिला जिसकी तलाशी लेने पर बैंग के अन्दर एक अदद मोबाइल फोन, चांदी के 6 सिक्के, सोने के एक जोड़ी कान के झुमके, एक सोने की अंगुठी, एक सोने की चेन, एक सोने का गले का हार,सोने के कान के 1 जोड़ी कुंडल, चांदी के 1 जोड़ी पायल, चांदी का एक कड़ा, 1 जोड़ी सोने की एयरिंग और 1,55.200/ एक लाख पचपन हजार दो सौ रूपये, आलानकर एवं दो लोहे के ब्लेड बरामद हुये। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोतवाली लाकर जब उनसे पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उपरोक्त स्थानों पर उन्हीं के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और उपरोक्त सभी सामान चोरी किया हुआ है।
पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम आसिफ पुत्र शराफत निवासी मौ० फतेहगंज सैफीयान थाना ठाकुरद्वारा 2- बसरू उर्फ बसरउददीन पुत्र तस्लीम निवासी मौ० धोबीयान मस्जिद के पास थाना ठाकुरद्वारा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश बताया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों का अपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा उपनिरीक्षक नवीन बुधनी मनोज जोशी कंचन पड़लिया, कपिल कांबोज संतोष देवरानी कांस्टेबल प्रेम कनकवाल जगत सिंह जोगेंद्र सिंह दिनेश त्यागी सुरेंद्र सिंह जगदीश फर्त्याल आदि पुलिस टीम में शामिल रहे। गया बरामदगी के आधार पर धारा 454/ 411 भादवि की वृद्धि की गयी हैं।
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