उधमसिंह नगर

44.36 किलो गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

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उधमसिंह नगर – (वसीम हुसैन)  दलीप सिंह कुँवर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद ऊधमसिंहनगर द्वारा नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एस0ओ0जी0 ऊधमसिंहनगर को निर्देशित कर एस०ओ०जी०/एडी0टी0एफ प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। एस0ओ0जी ऊधमसिंहनगर को यह सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ के मानक्सली क्षेत्र से रुद्रपुर के कुछ लोगों के अवैध रूप से गांजा लाकर रुद्रपुर , विलासपुर , हल्द्वानी आदि स्थानों में बिक्री कर मोटा पैसा कमाते है। गिरोह का सरगना राकेश उर्फ पेन्टर है दूसरा सदस्य भोला है इसी गिरोह का एक अन्य सदस्य तूफान शाह उर्फ विनोद अपने टैम्पू संख्या UK06TA 5692 से अवैध गांजा लेकर आया है और रुद्रपुर व उसके आस-पास के क्षेत्र में लगभग 20 हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचने वाला है उक्त सूचना पर एस०ओ०जी० प्रभारी द्वारा अपनी टीम के साथ थाना ट्राजिट कैम्प के उप निरीक्षक प्रदीप शर्मा व कानि0 धर्मेन्द्र कुमार को साथ लेकर क्षेत्राधिकारी नगर अमित कुमार के नेतृत्व में फुलसुंगी बगवाडा रोड पर एडिल विल्स पब्लिक स्कूल के पास पाखङ के पेड़ के नीचे तूफान शाह उर्फ विनोद पुत्र बद्री शाह उम्र 32 वर्ष निवासी झांखरा थाना जगदीशपुर जिला बेतिया बिहार, हाल निवासी- वार्ड न0-2 फुटबाल मैदान के सामने ट्राजिट कैम्प को टैम्पू संख्या UK06TA-5692 के साथ गिरफ्तार कर उसके कब्जे से टैम्पू में रखे दो सफेद पलास्टिक के कट्टों में 21 बन्डल अवैध गांजा वजन करीब 44.36 किलोग्राम बरामद किया गया। बरामदा माल की कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई है। अभियुक्त तूफान शाह द्वारा पूछताछ में बताया कि वह अवैध गांजे का कारोबार अपने सहयोगी राकेश उर्फ पेन्टर व उसका भाई रमेश निवासी भूरारानी,  भोला व उसके पिता निवासी ट्राजिट कैम्प के साथ मिलकर जिला सुकुमा छत्तीसगढ़ क्षेत्र से लाकर काफी समय से कर रहा है। उनके गिरोह का सरगना राकेश उर्फ पेन्टर है वह लोग गाडियां बुक कराकर जाते है और वहा से 5 हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से गांजा लाकर रुद्रपुर व उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 20 हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचते है पैसों का लेनदेन भी खातों में करते है। उक्त प्रकरण में अभियुक्त तूफान शाह उर्फ विनोद उपरोक्त के विरुद्ध थाना ट्राजिट कैम्प में वादी मुकदमा उप निरीक्षक कमलेश भट्ट प्रभारी एस०ओ०जी०/ए0डी0टी0एफ की ओर से FIR NO-214/2021 धारा 8/20/60 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

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