उत्तराखण्ड रुद्रपुर

हत्या आरोपी को अपर सत्र न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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रुद्रपुर-(एम सलीम खान) बागेश्वर में हत्या के एक मामले में आरोपी को बागेश्वर के अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने घर में घुसकर छात्र की बल्ले से हत्या करने के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। वही अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा प्रदान करने के आदेश दिए हैं। घटना के मुताबिक 25 जनवरी 2021 की रात में कपकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत कैलाश राम सूपी निवासी मंगल राम पुत्र जैमल राम के घर में खिड़की से घुस गया। इसके बाद उसने घर में रखे बल्ले से टीवी देख रहे नौ वर्षीय राकेश कुमार पर जान लेवा हमला कर दिया तथा उसे मृत समझकर उसे वहीं रखी अटैची में रखकर कही ले जाने की फिराक में था। इसी बीच राकेश का बड़ा भाई 15 वर्षीय भरत ने किसी तरह बाहर आकर शोर मचा दिया तथा अपनी मां को घटना की जानकारी दी। जिस पर उसकी मां कमरे में आ गई तथा किसी तरह अटैची से अपने बेटे को बाहर निकाला व ग्रामीणों की मदद से कपकोट चिकित्सालय पहुंचाया। कपकोट में प्राथमिक उपचार के बाद राकेश को हायर सेंटर भेज दिया गया। वही अल्मोड़ा में उपचार के दौरान राकेश ने दम तोड दिया। 26 जनवरी को मंगल राम ने इस मामले में नामजद रिपोर्ट कपकोट थाने में दर्ज कराई। कपकोट पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश चार्ज शीट पेश की। मामले का विचारण अपर जिला जज कुलदीप शर्मा की अदालत में चला। जिस पर त्वरित सुनवाई की गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय व अपर शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने अदालत के समक्ष घटना का चश्मदीद गवाह परीक्षित करवाएं। अदालत के समक्ष 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाएं गए। अदालत ने गवाहों के बयान पत्रवाली के अध्ययन के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रभावित परिवार को मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया है।‌

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