कोटद्वार- सर्वसाधारणों को सूचित किया जाता कि मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में रिट याचिका सं0- 03/2021 एवं रिट पिटीशन (पी०आई०एल०) संख्या- 117/2023 में पारित आदेशों के अनुपालन में गोखले मार्ग के दोनों ओर मौजूदा अवैध अतिक्रमणों का चिन्हिकरण कर दिया गया है। परन्तु चिन्हित अतिक्रमण को अतिक्रमणकारियों के द्वारा अभी तक नही हटाया गया है।अतः गोखले मार्ग के समस्त चिन्हित अवैध अतिक्रमणकारियों सूचित किया जाता है
कि वे अपना चिन्हित अतिक्रमण को सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 48 घण्टे के अन्दर स्वयं हटा देवें अन्यथा नगर निगम कण्वनगरी कोटद्वार अपने संसाधनों से चिन्हित अवैध अतिक्रमण को हटा लिया जायेगा। इस पर होने वाला व्यय भवन स्वामी से वसूल किया जायेगा।
जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी ।1. गैगलीडर-धर्मवीर चौहान पुत्र बीरू चौहान, निवासी बाडी माजरा तीरथनगर, जगादरी यमुनानगर हरियाणा हाल पता किरायेदार सते सिह रावत, MIC रोड पौडी जिला पौडी गढवाल।
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