उत्तराखण्ड क्राइम देहरादून

दरिंदगी की हद पार- महिला की हत्या के बाद उसके शव के साथ किया बलात्कार……….

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देहरादून-पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने कथित तौर पर एक महिला की पीट-पीटकर हत्या करने के बाद उसके शव के साथ बलात्कार किया था। पुलिस अधीक्षक (शहर) सरिता डोभाल ने कहा कि यह वीभत्स घटना रविवार देर रात शहर के हाथीबड़कला इलाके में एक सार्वजनिक शौचालय के पास उसके कमरे में हुई, जहां आरोपी भी काम करता था।

 

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलासा किया कि राजेश (37) नाम के आरोपी ने बताया कि वह रविवार को रात करीब 9 बजे रेलवे स्टेशन के पास एक शराब की दुकान के बाहर महिला से मिला था, जब वह शराब पी रही थी। वे बातें करने लगे जिसके बाद वे दोनों उसके कमरे में आये जहां दोनों ने फिर से शराब पी। “आरोपी ने कहा कि शराब पीने के बाद उसने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की लेकिन उसने विरोध किया। उसने आत्मरक्षा में उसे काट लिया जिससे वह क्रोधित हो गया और उसने बार-बार उसका सिर दीवार पर मारा। इसके बाद उसने मिनी गैस सिलेंडर से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। शव के फर्श पर गिरने के बाद उसने कथित तौर पर शव के साथ बलात्कार किया।

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उसने कहा कि होश में आने के बाद उसे एहसास हुआ कि महिला मर चुकी है. इसके बाद उसने उसके शव को सोमवार सुबह 3 बजे के आसपास पास के कूड़ेदान में डाल दिया ताकि अधिकारियों को यह दुर्घटना लगे, एसपी ने कहा कि नगर निगम के एक सफाई कर्मचारी ने सोमवार सुबह सेंट्रियो मॉल के पास एक कूड़ेदान के पास महिला का शव देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने भी जांच शुरू की और पीड़िता की पहचान बिजनौर की मूल निवासी गजरी के रूप में हुई जो लगभग सात साल से देहरादून में रह रही थी।

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नालापानी इलाके में रहने वाले उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि वह समय-समय पर बिना बताए अपने घर से बाहर चली जाती थी और काफी देर बाद वापस आती थी। टीमों ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का भी विश्लेषण करना शुरू किया और एक व्यक्ति को महिला के शव को कूड़ेदान में घसीटते हुए देखने का फुटेज मिला। पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू की और सार्वजनिक शौचालय के पास उसके कमरे तक पहुंच गई. उसके चेहरे और शरीर पर कुछ खरोंचें थीं और संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। डोभाल ने कहा कि जब पुलिस ने उसके कमरे की जांच की,

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तो उन्हें दीवार पर खून के छींटे, आरोपी के खून से लथपथ कपड़े और खून के धब्बे वाला मिनी सिलेंडर मिला। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने पीड़िता की हत्या और बलात्कार करने की बात कबूल की. एसपी ने कहा, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना), धारा 302 (हत्या का अपराध) और धारा 376 (बलात्कार का अपराध) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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