पंतनगर

हाईकोर्ट ने जारी किये अतिक्रमण हटाने के आदेश, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप

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पंतनगर– (जफर अंसारी) बीते माह पंन्तनगर निवासी व्यक्ति द्वारा किच्छा विधानसभा क्षेत्र के पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय की सरकारी भूमि और पन्तनगर किच्छा स्टेट हाईवे पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुऐ हाईकोर्ट ने डीएम ऊधम सिंह नगर को नगला किच्छा स्टेट हाईवे 44 और विवि स्वामित्व की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाकर 23 जून को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद से भूमि पर काबिज लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भूमि पर काबिज 62 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गये। वही मामले कि जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने पन्तनगर पहुचकर लोगों कि समास्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी उनके द्वारा प्रशासन से वार्ता कर कोई ठोस कार्रवाई की जायेगी। इधर क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि वह न्यायालय का पुरा सम्मान करते हैं और न्यायालय हमेशा जनहित में फैसला सुनाती है लेकिन कुछ लोग अपने हित, दूसरों के अहित और राजनीतिक फायदे के लिए पीआईएल दायर कराते हैं इसलिए न्यायालय को विचार विमर्श करना चाहिए

कि दायर पीआईएलकर्ता का हित और जनता का हित इसमें है या नही और वो क्यों पीआईएल दायर कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने नगला के अहित के पीआईएल दायर की अगर वो स्टेट हाईवे के स्टेट हाईवे चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हाटने कि बात करते तो शायद सही होता

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     उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए यहां याचिका दायर कराई है जो पूरी तरह गलत हैं उन्होंने विपक्षी नेताओं को इसके लिए दोषी ठहरा और कहा कि जो लोग जनता का है हित नहीं चाहते जनता के अहित के लिए आगे आ रहे हैं ऐसे लोगों को नगला की जनता जरूर जवाब देगी।

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