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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति और अनियमितताओं का आरोप, हाईकोर्ट ने 23 जुलाई तक मांगा जवाब….

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नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से आय से अधिक संपत्ति और अन्य अनियमितताओं के मामले में जवाब तलब किया है। अदालत ने मंत्री जोशी को 23 जुलाई तक अपना पक्ष रखने को कहा है। अगली सुनवाई भी इसी दिन निर्धारित की गई है।

देहरादून निवासी आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह द्वारा दायर याचिका में मंत्री गणेश जोशी पर बागवानी, जैविक खेती, विदेशी दौरों और निर्माणाधीन सैन्य धाम परियोजना में वित्तीय गड़बड़ी और अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मंत्री ने अपने शपथ पत्र में वर्ष 2022 में नौ करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी, जो उनकी आय से अधिक प्रतीत होती है।

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ द्वारा की गई, जो सेवानिवृत्त होने से पूर्व इस विषय पर सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने याचिकाकर्ता को भी मंत्री के जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने को कहा है।

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