लालकुआं (जफर अंसारी) लालकुआ कोतवाली निकटवर्ती क्षेत्र मोटाहल्दू में हुऐ एक कार्यक्रम में हर्श फायरिंग का वीडियो सही पाए जाने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर शस्त्र लाइसेंस निरस्त्रीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है।
बीते 29 मई को कोतवाली क्षेत्र के मोटाहल्दू कि ग्राम प्रधान सीमा पाठक के आवास पर शादी कि सालगिरह का कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए पार्टी में डांस कर रहे थे साथ ही दो लोगो ने बंदूक और रिवाल्वर से हर्ष फायरिंग की
जिसके बाद कोतवाली लालकुआं पुलिस द्वारा वीडियो की जांच की गई तो जांच के दौरान पाया गया की मोटाहल्दू क्षेत्र में दिनांक 29 मई की रात्रि को कमल कांत पाठक और उनके परिवार और अन्य संबंधियों द्वारा बिना अनुमति के एक पार्टी समारोह आयोजित किया गया। जिसमें कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकारी की गाइडलाइनों एवं लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया तथा पार्टी के दौरान मौजूद लोग बिना मास्क के थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा था। पार्टी में लोगों के द्वारा अपने इस कृत्य से जानबूझकर कोरोना संक्रमण को फैलाने का प्रयास किया गया। इस प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने 5 जून को मुकदमा अपराध संख्या 191/2021 धारा 269/270 आईपीसी व धारा 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम और धारा 3 महामारी अधिनियम बनाम कमलकांत पाठक सहित 07 नामजद और अन्य के विरूद्व अभियोग पंजीकृत किया गया
इधर कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि मोटाहल्दू में बिना अनुमति के आयोजित हुई पार्टी मे कुछ शोसल डिस्टेडिंग का उल्लंघन करते पाये गये जिसमें 7 ल़ोगो के मुकदमा दर्ज किया साथ ही फाईरिंग करने वाले कमलकांत पाठक और उनके पुत्र राहुल पाठक द्वारा अपनी लाइसेंसी शस्त्रों द्वारा हर्ष फायर करते हुए दिखाई दिये जिसपर पुलिस ने कमल कांत पाठक के विरुद्ध धारा 30 शस्त्र अधिनियम और हर्ष फायर करने वाले राहुल पाठक के विरुद्ध धारा 27 शस्त्र अधिनियम मुकदमा दर्ज कर दोनों शस्त्रो ( बंदूक व रिवाल्वर) को कब्जे में ले लिया गया है तथा दोनों शस्त्रों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा रही है।
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